Anchal Dwivedi
स्पैम कॉल्स को लेकर ट्राई ने कड़े नियम बनाएं हैं, जो कि इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि ट्राई के इस नए नियम के अनुसार स्पैम कॉल आने पर टेलीकॉम कंपनियों को भारी भरकम जुर्माना देना पड़ेगा। हालांकि इसको लेकर टेलीकॉम कंपनियां खासा विरोध कर रही हैं। ट्राई का यह नियम स्पैम कॉल प्रोटेक्टशन के लिए बनाया गया है, जिसमें टेलिकॉम कंपनियों को स्पैम कॉल रोकने पर जोर दिया जा रहा है। नहीं तो फाइन देना पड़ेगा। यह नियम इतना सख्त बनाया गया है कि पहली बार नियम उलंघन पर 2 लाख और दूसरी बार 5 लाख और आगे चल यह 10 लाख तक का जुर्माना लगा सकता है। बार- बार उलंघन पर टेलिकॉम सर्विस को सस्पेन्ड किया जा सकता है।
सूत्रों की मानें तो COAI का कहना है कि यह नियम इंडस्ट्री के सुझाव बिना ही जारी कीये गए हैं। ट्राई के इस नए नियम टेलिकॉम यूजर्स भी और ज्यादा सशक्त होंगे। वे बिना किसी प्री रजिस्ट्रेशन के ही स्पैम काल्स की शिकायत कर सकते हैं। साथ ही अब तीन दिन के बजाय सात दिनों तक शिकायत कर सकते हैं क्योंकि अब स्पैम कॉल्स की विंडो 3 दिन से बढ़ाकर 7 दिन कर दिया गया है।
वहीं यूजर्स की शिकायत के बाद टेलीकॉम ऑपरेटर्स को 30 दिनों के बजाय 5 दिनों के अंदर कार्रवाई करनी होगी। यूजर्स के लिए शिकायत प्रक्रिया आसान बनाने के लिए टेलिकॉम कंपनियों को अपने वेबसाईट और मोबाइल एप पर इसका ऑप्शन देना होगा ।



